वोटिंग खत्म होने के बाद 48 घंटे के भीतर वोटिंग का डाटा सार्वजनिक किए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई.
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस याचिका पर दखल देने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस चरण में हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को लंबित रखा है और कहा कि चुनाव के बाद उचित बेंच इसपर सुनवाई करेगा. जस्टिस दत्ता ने कहा हम चुनाव में बाधा नहीं डाल सकते. हम भी जिम्मेदार नागरिक हैं और हमें संयमित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और महुआ मोइत्रा की तरफ से दाखिल की गई इस याचिका पर जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने सुनवाई की. पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब दाखिल करने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट मे दाखिल हलफनामे मे चुनाव आयोग ने 48 घंटे के भीतर वोट प्रतिशत सार्वजनिक किए जाने की मांग का विरोध किया है. चुनाव आयोग ने फॉर्म 17C को सार्वजनिक किए की याचिकाकर्ता की मांग का विरोध किया.
