भर्ती परीक्षा में पूछे 2 प्रश्नों को हाईकोर्ट में चुनौती

0
Spread the love

मध्यप्रदेश पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की भर्ती परीक्षा को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी करते हुए भर्ती को याचिका के अंतिम निर्णय अधीन कर दिया है। अगली सुनवाई अब चार सप्ताह बाद होगी।

दरअसल, विद्युत वितरण कंपनी इंदौर ने प्रदेश की समस्त विद्युत कंपनियां और ट्रांसमिशन कंपनियों के दो हजार से अधिक पदों की भर्ती के लिए 9 दिसंबर 2024 को विज्ञापन जारी किया था।

भर्ती में कार्यालय सहायक के 818 पद, लाइन परिचारक के 1196 पद, कनिष्ट अभियंता के 237 पदों सहित सहायक विधि अधिकारी, सहायक प्रबंधक, संयंत्र सहायकों के दो हजार से अधिक पदों पर नियमित रूप से नियुक्तियां किए जाने के लिए अभ्यर्थियों से 21 मार्च 2025 को ऑनलाइन परीक्षा ली गई।

गलत जवाब को ऑन्सर की में बताया सही परीक्षा एजेंसी ने ऑन्सर की भी जारी की। जिसमें प्रश्न क्रमांक 16 में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के किस लोक गायक को कई वर्षों तक मालवी बोली में मीराबाई और गोरखनाथ के भजनों के साथ-साथ कबीर भजनों को बढ़ावा देने के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

इसके चार आप्शन 1- भूरी बाई, 2- ओमप्रकाश शर्मा, 3- भेरू सिंह चौहान और 4- कालूराम बामनिया दिए गए थे। सही उत्तर था आप्शन भेरू सिंह चौहान है। लेकिन, परीक्षा एजेंसी ने ऑन्सर की में ऑप्शन 4 कालूराम बामनिया को सही बताया है।

इसी प्रकार दूसरा प्रश्न पूछा गया कि 25 दिसंबर 2024 में “मध्य प्रदेश में किस केन्द्रीय मंत्री ने सरकार के 100 दिवसीय एजेंडे के भाग के रूप में छह नए कार्यक्रम शुरू किए गए थे।

इसके भी चार ऑप्शन दिए गए, 1- श्रीमती स्मृति ईरानी 2- श्री किरेन रिजिजू 3- ज्योतिरादित्य एम सिंधिया 4- नरेन्द्र सिंह तोमर।

एजेंसी ने सही उत्तर ऑप्शन 2-किरेन रिजिजू बताया। जबकि सही उत्तर ऑप्शन 3-ज्योतिरादित्य एम सिंधिया है।

आपत्ति दर्ज कराई लेकिन सुधार नहीं किया याचिकाकर्ता सागर निवासी अर्पित साहू, सीहोर निवासी अजय कीर और हिमांशु साहू ने प्रश्नों के उत्तरों में त्रुटि सुधार के लिए निर्धारित फीस देकर साक्ष्यों सहित ऑनलाइन आपत्ति भी दर्ज कराई। लेकिन, भर्ती एजेंसी ने कोई त्रुटि सुधार नहीं किया।

तब उन्होंने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 24 जून को मामले में प्रारंभिक सुनवाई हुई। जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग वल्लभ भवन भोपाल, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी इंदौर और एमपी ऑनलाइन के सीईओ को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।

साथ ही समस्त भर्ती को याचिका के अंतिम निर्णय अधीन किया है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने पक्ष में रखा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home2/lokvarta/public_html/wp-includes/functions.php on line 5481