थाना शाहपुरा क्षेत्र के होटल मे लड़की की हत्या के मामले मे आरोपी महक को कोर्ट ने दीं ज़मानत
थाना शाहपुरा क्षेत्र के बहुचर्चित होटल में लड़की की हुई हत्या के मामले में आरोपी महक यादव की जिला कोर्ट ने दी जमानत–
कमजोर विवेचना के आधार पर कोर्ट ने दी 2 दिवस में ही आरोपी को जमानत दी
महक यादव पर यह आरोप लगाया गया था कि उसने। वेश्यावृत्ति के प्रयोजन से होटल स्टाफ को लड़की भेजी थी -और होटल में लड़की की हत्या हो गई —जिस पर धारा 302 के साथ साक्ष्य मिटाने की धारा तथा अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत आरोपी महक यादव को पुलिस ने तीन दिवस पर पुलिस रिमांड पर भी लिया था
आरोपी की ओर से अधिवक्ता यावर खान ने कोर्ट में तर्क रखे थे कि पुलिस ने बहुत कमजोर विवेचना की है आरोपी महक यादव पर कोई अपराध नहीं बनता।
अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी द्विवेदी ने आरोपी महक यादव को जमानत पर रिहा किया
