पुलिस द्वारा धर्मांतरण कराने वाले दो आरोपी के विरूध्द किया मामला पंजीबध्द*

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पुलिस द्वारा धर्मांतरण कराने वाले दो आरोपी के विरूध्द किया मामला पंजीबध्द*

 

*घटना का संक्षिप्त विवरण*– दिनांक 17.08.25 को फरियादी गोविंद मसुरे पिता स्व. रमेशचन्द्र मसुरे उम्र 43 वर्ष हाल निवासी ग्राम बिजौरी जिला सीहोर के द्वारा आवेदन पत्र अनावेदक जब्बार खान व ताहिरा खान के विरूध्द धर्मांतरण कराने के संबंध मे शिकायत आवेदन पत्र दिया गया था दौराने जाँच प्रथम दृष्टया आरोपी जब्बार पिता जरदार खान व उसकी पत्नि ताहिरा खान के विरूध्द धारा 3/5 म.प्र. धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत अपराध घटित करना पाया जाने से अपराध क्र 582/25 पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया ।

 

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये आरोपी की पता तलाश के लिये पुलिस अधीक्षक सीहोर श्री दीपक शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीहोर के निर्देशानुसार श्रीमती सुनीता रावत, नगर निरीक्षक सीहोर डाँ अभिनंदना शर्मा के मार्ग निर्देशन मे थाना प्रभारी कोतवाली को टीम गठित कर आरोपी की तलाश की के लिये निर्देशित किया गया था , जो कि मुखबिर सूचना के आधार पर प्रकरण के आरोपी जब्बार पिता जरदार खान को अभिरक्षा मे लिया गया है ।

 

*पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही* – धर्मांतरण कराने वाले आरोपी जब्बार पिता जरदार निवासी पंडित श्यामाप्रसाद मुखर्जी नगर हाउसिंग बोर्ड कालोनी सीहोर को अभिरक्षा मे लिया गया ।

आरक्षक निलंबित, विभागीय जांच बैठाई

घटना के समय मौके पर उपस्थित आरक्षक 15 विरेन्द्र अहिरवार को उसके कदाचरण के लिये निलंबित किया जाकर विभागीय जाँच की जा रही है ।

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