“भोपाल आबकारी विभाग की अवैध शराब तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही”
आबकारी विभाग के ठेके 01 अप्रैल 2025 से भोपाल एवं भोपाल के आसपास के सभी जिलों के ठेकों में परिवर्तन होने से वर्ष 2024-25 के लाइसेंसिंयो के द्वारा मदिरा दुकानों में संग्रहित मदिरा स्टॉक को सस्ती दरों में बेचे जाने से सुरेश पाटिल नाम का अवैध शराब विक्रेता ग्राहकों की डिमांड के आधार पर विदेशी मदिरा के अलग-अलग ब्रांड की बोतलों को इकट्ठा कर होम डिलीवरी कर रहा है। जिसकी सूचना कई दिनों से मिल रही थी।
मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर आबकारी टीम भोपाल के द्वारा दिनांक 28.04.2025 को खजूरीकलां, पिपलानी क्षेत्र में सुरेश पाटिल आत्मज श्री सज्जन पाटिल, उम्र 45 वर्ष, निवासी-गोपाल नगर, खजूरीकलां, पिपलानी भोपाल के रिहायशी मकान की समक्ष गवाहन विधिवत तलाशी लेने पर उसके अधिपत्य से 118.5 बल्क लीटर विदेशी मदिरा बरामद कर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क एवं धारा 34(2) का प्रकरण संबंधित वृत प्रभारी अधिकारी श्रीमती सीमा कशीसिया के द्वारा दर्ज किया गया। उक्त आरोपी के विरूद्ध पूर्व में भी कई अपराध पंजीबद्ध है।
सहायक आबकारी आयुक्त, वीरेन्द्र सिंह धाकड़ के द्वारा बताया गया कि आबकारी विभाग के द्वारा अवैध शराब तस्करों के विरूद्ध निरंतर कार्यवाही जारी रहेगी।
