ब्रेकिंग न्यूज़ | भोपाल पुलिस का सख्त आदेश

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*ब्रेकिंग न्यूज़ | भोपाल पुलिस का सख्त आदेश*

 

भोपाल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस कमिश्नरेट ने कड़ा रुख अपनाया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश में साफ कहा गया है कि अब शहर में रहने वाले हर किरायेदार, पेइंग गेस्ट, हॉस्टल में रहने वाले छात्र-छात्राएं, घरों में काम करने वाले नौकर-चाकर और होटल-लॉज में ठहरने वाले मुसाफिरों की पूरी जानकारी पुलिस के पास होना जरूरी होगी। दरअसल कई बार अपराधी और संदिग्ध लोग आम नागरिकों की आड़ में शहर में ठिकाना बना लेते हैं और बाद में बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं।

 

इसी खतरे को देखते हुए पुलिस ने मकान मालिकों, हॉस्टल संचालकों और होटल-लॉज संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे तय प्रोफार्मा में किरायेदारों और मेहमानों की जानकारी पुलिस को दें। पुलिस का कहना है कि भोपाल वीआईपी मूवमेंट और महत्वपूर्ण संस्थानों वाला संवेदनशील शहर है, इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आदेश का पालन नहीं करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

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