भोपाल में चाइनीज मांझे का इस्तेमाल, बेचना और खरीदना बैन…
भोपाल
भोपाल में चाइनीज मांझे का इस्तेमाल, बेचना और खरीदना बैन…
तत्काल प्रभाव से लागू हुआ आदेश..
पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने जारी किया आदेश…
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 (2) के तहत निर्णय लिया..
भोपाल शहर की सीमा में पतंगबाजी में चाइनीज मांझे का उपयोग, विक्रय एवं भण्डारण बैन…
चाइनीज़ मंझा इस्तेमाल करना,
जो भी व्यक्ति चाइनीज़ मंझे के साथ पकड़ाया पुलिस करेगी कड़ी कार्रवाई..
पक्षियों, राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को देखते हुए भोपाल पुलिस ने किया फैसला..
हर साल चाइनीज़ मंझे से गंभीर हादसे के शिकार हुए लोग..
चाइनीज़ मंझे से कई लोगों को आई थी जानलेवा चोटें..
प्रशासन ने दुकानदारों और आम नागरिकों से अपील की..
सुरक्षित मंझे का ही उपयोग करें, और चाइनीज़ मंझे की सूचना तुरंत पुलिस को दें
