MP में 3000 से ज्यादा पाकिस्तानी सिंधी शॉर्ट-टर्म वीजा पर
पाकिस्तान से भारत आए सिंधी शरणार्थियों को लेकर इंदौर से सांसद शंकर लालवानी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश के माध्यम से स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान से लंबी अवधि के वीजा (LTV) पर भारत आए सिंधी हिंदुओं को किसी भी हाल में वापस नहीं भेजा जाएगा। खास बात यह रही कि सांसद ने यह वीडियो पूरी तरह सिंधी भाषा में जारी किया, ताकि संदेश सीधे समुदाय तक उनकी मातृभाषा में पहुंचे।
लालवानी ने कहा- इन शरणार्थियों की सुरक्षा और स्थायी भविष्य केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नागरिकता प्रक्रिया को सरल बनाकर इन्हें जल्द भारतीय नागरिकता दिलाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

सिंधी समुदाय के लिए राहत भरा आश्वासन
सांसद का यह बयान ऐसे समय आया है, जब कई सिंधी शरणार्थी परिवार अपने भविष्य को लेकर असमंजस में थे। उनका यह आश्वासन सिंधी समुदाय के लिए राहत भरा माना जा रहा है। सांसद ने बताया कि वे सिंधी समुदाय के अधिकारों की पैरवी कर रहे हैं।

3 हजार सिंधी परिवार, पाकिस्तान से शॉर्ट टर्म वीजा पर
मध्यप्रदेश में करीब 3 हजार सिंधी परिवार हैं जो पाकिस्तान से शॉर्ट टर्म वीजा लेकर भारत आए और अब यहीं बस गए हैं। इनमें भोपाल और इंदौर में सबसे ज्यादा संख्या है। ये परिवार पिछले सात से पच्चीस वर्षों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर रहे हैं। पूज्य सिंधी पंचायत के अनुसार, इन मामलों में देरी के बावजूद, केंद्र सरकार ने भोपाल और इंदौर के कलेक्टरों को नागरिकता देने का अधिकार दे रखा है।
विशेष बात यह है कि देश में बसे पाकिस्तानी नागरिकों में से लगभग 50 फीसदी सिर्फ इंदौर में रह रहे हैं। ये सभी मुख्यतः पाकिस्तान के सिंध प्रांत, खासकर कराची से लगे इलाकों से आए हैं।

सिंधी बोले- पाकिस्तान में डर, भारत में अपनापन
इंदौर में रह रहे कई सिंधी शरणार्थियों ने बताया कि पाकिस्तान में आए दिन लूटपाट और भय का माहौल रहता था। वहीं भारत में उन्हें शांति और सुरक्षा महसूस होती है। चूंकि इनमें से अधिकांश को हिंदी बोलने में कठिनाई होती है, इसलिए वे उर्दू में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। एक शरणार्थी ने बताया कि “उर्दू में हनुमान चालीसा पढ़ने से मन को सुकून और ऊर्जा मिलती है।” धीरे-धीरे वे हिंदी भी सीख रहे हैं और भारतीय समाज में घुलने-मिलने की कोशिश कर रहे हैं।
इंदौर में नागरिकता के लिए बना विशेष डेस्क
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के बाद इंदौर प्रशासन ने इसके लिए विशेष डेस्क बनाया है, जहां नागरिकता संबंधी आवेदनों की जांच की जाती है। प्रक्रिया के दौरान यह पूछा जाता है कि क्या वे अब पाकिस्तान वापस लौटना चाहते हैं या नहीं। साथ ही, उन्हें भारत के संविधान को मानने की शपथ दिलाई जाती है, जिसके बाद नागरिकता दी जाती है।
