ईडी को आज मिलेगी सौरभ, चेतन, शरद की रिमांड

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आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और उसके सहयोगियों को कोर्ट आज ईडी को रिमांड पर सौंपेगी। ईडी के आवेदन के बाद कोर्ट ने जेल पुलिस को तीनों ही आरोपियों सौरभ शर्मा, चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल को न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए थे। जिन्हें आज सुबह कोर्ट में पेश किए जाने के बाद कोर्ट ने पूछताछ के लिए तीनों को ईडी को सौंपने के आदेश देगी।

इसके बाद ईडी की टीम इनसे इनोवा कार में मिले 52 किलो सोना, 11 करोड़ रुपए कैश समेत अन्य करोड़ों रुपए की संपत्ति के मामले में पूछताछ करेगी।

परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और उसके सहयोगियों चेतन सिंह गौर तथा शरद जायसवाल के खिलाफ विशेष न्यायाधीश ईडी संतोष कुमार कोल की अदालत में ईडी ने याचिका लगाकर प्रोटेक्शन वारंट मांगा था। इसके बाद कोर्ट ने केंद्रीय जेल के अधीक्षक को तीनों ही आरोपियों को मंगलवार को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया।

ईडी के अधिकारियों ने सोमवार को अदालत में याचिका पेश कर कहा कि आरोपी केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। पूछताछ करने के लिए प्रोटेक्शन वारंट जारी कर केंद्रीय जेल के अधीक्षक को निर्देश दिए जाएं कि वह आरोपियों को अदालत में पेश करें। कोर्ट के आदेश के बाद आज इन्हें अदालत में पेश किया गया।

तीन दिन तक लगातार पूछताछ के बाद लगाया आवेदन

4 फरवरी को सौरभ शर्मा, शरद जायसवाल और चेतन सिंह गौर को लोकायुक्त पुलिस संबंधी मामलों की अदालत में न्यायाधीश आरपी मिश्रा के कोर्ट में पेश किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने तीनों को 17 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए थे। तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद ईडी ने 5 फरवरी, 6 फरवरी और 7 फरवरी तक लगातार तीन दिनों तक सौरभ, चेतन और शरद से अलग-अलग और आमने-सामने बिठाकर जेल पुलिस की मौजूदगी में पूछताछ की थी। अभी भी कई सवाल अनसुलझे हैं जिसके जवाब ईडी को नहीं मिल पाए हैं। इसलिए ईडी ने अदालत से आरोपियों को पूछताछ के लिए रिमांड पर देने का आवेदन लगाया है।

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