बिजली चोरी के मामले में छः माह का कारावास सहित 1 लाख 7 हजार रूपये जुर्माना
विदिशा जिले के लटेरी न्यायालय की विशेष न्यायाधीश श्रीमती कविता दीप खरे ने 25 अक्टूबर 2024 को निर्णय पारित कर आरोपी श्री रामगोपाल शर्मा को दोषी मानते हुये छः माह के कठोर कारावास से दण्डित कर 1 लाख 7 हजार 610 रूपये प्रतिकर (जुर्माना) अधिरोपित किया है। कनिष्ठ अभियंता (जेई) लटेरी श्री नीरज गुप्ता ने बताया कि घटना 28 फरवरी 2020 की है जब विद्युत चेंकिग टीम के जेई श्री जगदीश लोधी, श्री सलीम खॉ एल एम, श्री अरशद खॉ एल एच तथा श्री बब्लू कुशवाह ने विद्युत वितरण केन्द्र लटेरी के अंतर्गत आने वाले ग्राम मसूडी में अभियुक्त श्री रामगोपाल शर्मा निवासी ग्राम मसूडी के यहाँ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाँच हार्स पॉवर आटा चक्की बिना कनेक्शन लिए एल टी लाइन से सीधा तार डालकर उपयोग करना पाया गया था।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सभी आम लोगों से आग्रह किया गया है कि वे वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें। अनधिकृत या अवैध रूप से बिजली चोरी दण्डनीय अपराध है तथा इसमें जुर्माना तथा कारावास का भी प्रावधान है।
