गैंगस्टर मुख्तार मलिक हत्याकांड मामले में 11 आरोपियों को उम्र कैद, 1 को मिली 7 साल की सजा
*गैंगस्टर मुख्तार मलिक हत्याकांड मामले में 11 आरोपियों को उम्र कैद, 1 को मिली 7 साल की सजा*
मध्य प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार मलिक हत्याकांड में राजस्थान की झालावाड़ एडीजे कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि एक आरोपी को 7 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है. सभी दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है. मामले में पुलिस ने कुल 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 94 दस्तावेज और 44 गवाह पेश किए. साक्ष्यों के आधार पर एडीजे कोर्ट ने अब्दुल बंटी और वसीम राजा सहित कुल 11 आरोपियों को उम्रकैद तथा कोटा के सुखेत निवासी शफीक को 7 साल की सजा सुनाई है.कब हुई थी घटना और क्या था मामला घटना 2 जून 2022 की रात की है, जब काली सिंध बांध के भराव क्षेत्र में मछली ठेकेदारी को लेकर विवाद के बाद मुख्तार मलिक और आरोपी अब्दुल बंटी के बीच फोन पर कहासुनी और गाली-गलौज हुई थी. इसके बाद दोनों पक्षों ने
https://www.instagram.com/reel/DXrRulNCCCC/?igsh=MXQ5Ymxsa2h1aHRkeg==
