सुप्रीम कोर्ट की भी मौखिक टिप्पणी

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सुप्रीम कोर्ट की भी मौखिक टिप्पणी हुई थी ऐसे मामले में जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सड़क के बीच कोई धार्मिक ढांचा, चाहे मंदिर हो या दरगाह, अवरोध नहीं बन सकता और सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है।
वही राजस्थान हाई कोर्ट ने सनी मीना द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर 28 जनवरी 2026 को बड़ा आदेश पारित किया, जिसमें जयपुर शहर में सड़कों, फुटपाथ और सार्वजनिक रास्तों पर बने अवैध मंदिरों को हटाने का निर्देश दिया गया है। न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति संगीता की खंडपीठ ने इस अतिक्रमण विरोधी मामले में यह कड़ा रुख अपनाया है।sashikant gupta

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