भोपाल में 93. 41 लाख का मुआवजा आदेश

भोपाल में सड़क दुर्घटना में फाइनेंस कंपनी में पदस्थ एक युवक की मृत्यु के मामले में प्रधान जिला न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव ने मृतक के परिजनों को 93 लाख 41 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने के आदेश जारी किए हैं।
आदेश सड़क दुर्घटना करने वाली मोटरसाइकिल के स्वामी, चालक और एमपी नगर भोपाल को दिए हैं। मृतक के परिजनों की ओर से अधिवक्ता आरके हिंगोरानी और सनी हिंगोरानी द्वारा प्रस्तुत किए गए मृत्यु के दावा मामले की सुनवाई करने के बाद न्यायालय ने यह आदेश पारित किए हैं।
अधिवक्ता सनी हिंगोरानी के अनुसार लालघाटी बैरागढ़ भोपाल निवासी 27 वर्षीय राहुल ठाकुर बजाज फाइनेंस कंपनी में पदस्थ थे। 27 अगस्त 2024 को रात्रि 9:30 बजे राहुल अपनी मोटरसाइकिल से बरेली से हरसिली आ रहे थे। इसी दौरान एन.एच 45 ग्राम हरसिली पर पीछे से आ रहे मोटरसाइकिल सवार ने लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक मोटरसाइकिल चलाते हुए राहुल की मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी थी। मोटरसाइकिल की टक्कर लगने से राहुल ठाकुर गंभीर रूप से चोटिल हो गए थे।
पुलिस ने केस दर्ज कर जांच में लिया था
उन्हें तत्काल ही शासकीय अस्पताल बरेली लेकर जाने पर चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था। पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत के आधार पर संबंधित मोटरसाइकिल के चालक, स्वामी और इफको टोकियो इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एमपी नगर के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के बाद जिला न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।
जिला न्यायालय में मोटरसाइकिल के स्वामी,चालक और इफको टोकियो इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से पेश किए गए जवाब में सड़क दुर्घटना के लिए राहुल ठाकुर को ही जवाबदार बताया जाकर उनके परिजनों की ओर से पेश किए गए मृत्यु के मामले को खारिज किए जाने की मांग की गई थी।
