फीस अधिनियम 2017 का उल्लंघन करने वाले निजी स्कूलों पर जिला कलेक्टर की कार्रवाई

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भोपाल
मध्य प्रदेश शासन

फीस अधिनियम 2017 का उल्लंघन करने वाले निजी स्कूलों पर जिला कलेक्टर की कार्रवाई

भोपाल: 27 जून 2024

कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने गुरूवार को 04 अशासकीय स्कूलों पर फीस अधिनियम 2017 का पालन न करने के कारण कड़ी कार्रवाई की है। डीपीएस स्कूल कोलार रोड, श्री चैतन्य टेक्नों कोलार रोड, कैपियन स्कूल भौरी और सेंज इंटरनेशनल कोलार रोड भोपाल को पालकों से नियम विरुद्ध शुल्क को वापस करने का आदेश दिया गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी श्री अंजनी कुमार त्रिपाठी ने बताया कि 4 स्कूलों ने फीस अधिनियम 2017 के नियमों का उल्लंघन किया है। इन स्कूलों पर धारा 9 (9) के तहत जुर्माना भी लगाया जाएगा।

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