भोपाल के गोमांस तस्करी केस में असलम कुरैशी की जमानत याचिका खारिज।
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भोपाल के गोमांस तस्करी केस में असलम कुरैशी की जमानत याचिका खारिज।
26 टन गोमांस तस्करी मामले के आरोपी असलम कुरैशी उर्फ चमड़ा को कोर्ट से राहत नहीं मिली।
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जयदीप मौर्य ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत देने से इनकार किया।
बचाव पक्ष ने कोर्ट में दावा किया कि असलम कुरैशी निर्दोष है और उसे जमानत मिलनी चाहिए।
वहीं शासकीय अधिवक्ता ने मामले की गंभीरता बताते हुए जमानत का विरोध किया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
एसआईटी ने 6 मार्च को करीब 500 पेज का आरोप-पत्र कोर्ट में पेश किया था।
आरोप है कि स्लॉटर हाउस में गोवंश का अवैध कत्ल कर मांस मुंबई भेजा जा रहा था।
17 दिसंबर 2025 को जहांगीराबाद के पास कंटेनर से करीब 26 टन मांस पकड़ा गया था।
फॉरेंसिक रिपोर्ट में गोमांस की पुष्टि के बाद आरोपी और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
