बच्ची से रेप के दोषी को 20 साल की सजा

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भोपाल में चार साल की बच्ची से ज्यादती के मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। करीब ढाई साल पहले के इस मामले में कुमुदिनी पटेल विशेष न्‍यायाधीश पॉक्‍सो एक्‍ट ने सोमवार को फैसला सुनाया।

दोषी का नाम लोकेश धुर्वे है, वह पीड़ित बच्ची की मां की दोस्त का पति है। पुलिस ने आरोपी को वारदात के अगले दिन 2 जून 2022 को गिरफ्तार किया था।

बच्ची को अपनी दोस्त के घर छोड़ गई थी मां ज्यादती का ये मामला राजधानी भोपाल के मिसरोद इलाके का है। जानकारी के मुताबिक, 1 जून 2022 को शाम 5:30 बजे बच्ची की मां क्‍लीनिक पर गई थी। इस बीच बच्ची को अपनी दोस्‍त के घर छोड़ गई थी। यह दोस्त बच्ची को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। लिहाजा बच्ची उसके पास ठहर जाया करती थी। घटना की शाम को महिला ने लौटने के बाद बच्ची को लिया घर चली गई।

नहलाने के दौरान बच्ची ने की दर्द की शिकायत इन दिनों गर्मी अधिक थी, बच्ची की मां ने उसे नहलाना चाहा। इस बीच बच्ची ने प्राइवेट पार्ट में दर्द की शिकायत की। पूछताछ में बच्ची ने मां को बताया कि, लोकेश अंकल ने उसके प्राइवेट पार्ट में बेड टच किया है। इससे उसे दर्द हो रहा है। जिसके बाद पीड़िता की मां बेटी को लेकर थाने पहुंची और शिकायत दर्ज करा दी।

कुमुदिनी पटेल विशेष न्‍यायाधीश पॉक्‍सो एक्‍ट ने सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाया।
कुमुदिनी पटेल विशेष न्‍यायाधीश पॉक्‍सो एक्‍ट ने सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाया।

जानिए किन धाराओं में आरोपी को दी गई सजा मिसरोद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से ही केस विचाराधीन था। सोमवार को कोर्ट ने आरोपी को धारा 377, 376(क,ख), भादवि एवं धारा 5एम/6 पॉक्‍सो एक्‍ट दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी सजा सुनाई।

आरोपी लोकेश धुर्वे को धारा 376(क)(ख) भादवि 5 एम /6 पॉक्‍सो एक्‍ट मे 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपए अर्थदंड एवं धारा 377 भादवि मे 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदंड से दंडित किए जाने का निर्णय पारित किया है। इस केस में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिव्‍या शुक्‍ला ने पैरवी की।

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