मृतक के परिजन को मिलेगा साढ़े 68 लाख का हर्जाना

भोपाल जिला न्यायालय ने मोटर दुर्घटना दावा के एक मामले में मृतक को 68 लाख 56 हजार रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिए हैं। ये राशि बस के चालक, वाहन स्वामी और दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को देनी होगी।
कोर्ट में मृतक के परिजनों का पक्ष रखते हुए एडवोकेट एलबी यादव और अनिल यादव ने जिला न्यायालय में बताया कि 8 जून को 1:25 बजे भागचंद साहू (44) कार से बण्डा सागर मेन रोड पर अपनी साइड से जा रहा था। इस दौरान सौराई गांव स्थित खाद फैक्ट्री के सामने बस ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। बस चालक लापरवाही और तेज गति से बस चला रहा था। युवक के हाथ और पैरों में गंभीर चोट आई। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि मृतक भागचंद साहू जयपुर में राज वाइन शॉप के नाम से दुकान चलाता था।
परिजनों को 68 लाख 56 हजार रुपए मिलेंगे
केस पर सुनवाई करते हुए भोपाल जिला न्यायालय के न्यायाधीश अतुल सक्सेना ने दुर्घटना करने वाले बस चालक, वाहन स्वामी और दी ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को बड़ा झटका दिया है। न्यायाधीश ने तीनों पक्षों को मृतक के परिजनों को 68 लाख 56 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने के आदेश दिए हैं।
