किशोर न्याय अधिनियम एवं पॉक्सो अधिनियम के मुख्य प्रावधानों से पुलिस अधिकारियों को किया गया प्रशिक्षित

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जोन-03 नगरीय पुलिस, भोपाल

किशोर न्याय अधिनियम एवं पॉक्सो अधिनियम के मुख्य प्रावधानों से पुलिस अधिकारियों को किया गया प्रशिक्षित

किशोर न्याय अधिनियम एवं पॉक्सो अधिनियम के मुख्य प्रावधानों और पुलिस को इन अधिनियमों के अंतर्गत आने वाली व्यवहारिक समस्याओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम(दिशा) के दूसरे दिवस दिनांक 25/05/ 2025 को भोपाल कमिश्नरेट के मार्गदर्शन में एवं जोन 3 की अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त शालिनी दीक्षित के समन्वय से आयोजन किया गया।

प्रशिक्षण में जोन 3 के सहायक पुलिस आयुक्त सुजीत तिवारी , 2 थानों से थाना प्रभारी समेत कुल 60 पुलिस अधिकारीगण शामिल हुए l साथ ही स्वयं सेवी संस्थाओं आरम्भ से अर्चना सहाय एवं टीम, आवाज से अनीता राजपाली और अमरजीत सिंह उपस्थित रहे I

किशोर न्याय अधिनियम पर अर्चना सहाय ने अपनी बातों को रखा और निम्न मुद्दों पर बात की:
1- बच्चों की उम्र पर संदेह होने पर प्रक्रिया।
2- बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों की भूमिका एवं दायित्व।
3- किशोर न्याय बोर्ड और विशेष किशोर पुलिस इकाई के बीच समन्वय।

पॉक्सो अधिनियम पर अमरजीत कुमार सिंह जी ने प्रतिभागियों से चर्चा की और निम्न मुद्दों पर अपनी बात रखी।

1- सपोर्ट पर्सन की भूमिका और बाल कल्याण समिति की प्रक्रियाएं।
2- पॉक्सो पीड़ित बच्चों को मिलने वाली सुविधाएं।
3- पुनर्वास प्रक्रिया पर चर्चा।

सभी प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण में सकारात्मक भागीदारी दी और अपने अनुभव के आधार पर प्रश्न पूछे।

कल दिनांक 26 मई को जोन 3 के अंतर्गत आने वाले थानों के अन्य पुलिस अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण का आयोजन प्रस्तावित है।

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