नकली परमिट व अवैध शराब परिवहन केस में बड़ा प्रशासनिक एक्शन
*भोपाल – नकली परमिट व अवैध शराब परिवहन केस में बड़ा प्रशासनिक एक्शन..*
सोम डिस्टलरीज समूह के सभी प्रमुख लाइसेंस तत्काल निलंबित..
आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल ने जारी किया आदेश..
आदेश 4 फरवरी 2026 से प्रभावी..
सोम डिस्टलरीज प्रा. लि. सेहतगंज (रायसेन) के लाइसेंस सस्पेंड..
सोम डिस्टलरीज एंड ब्रेवरीज रोजराचक (रायसेन) पर भी कार्रवाई…
अपर सत्र न्यायाधीश देपालपुर ने दोष सिद्ध माना..
नकली शराब परिवहन परमिट तैयार करने का आरोप साबित..
कूटरचित दस्तावेज और फर्जी बिल्टी का इस्तेमाल सिद्ध..
शासन को राजस्व नुकसान पहुंचाने का आरोप प्रमाणित..
कंपनी को अवैध रूप से लाभ पहुंचाने की साजिश उजागर।।।
निदेशक व अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता दोषी करार..
कई आरोपियों को कारावास व अर्थदंड की सजा..
हाईकोर्ट ने सजा पर रोक दी, लाइसेंस पर नहीं..
दोषसिद्धि आदेश अब भी प्रभावी..
आबकारी अधिनियम की धारा 31(1)(ख),(ग) का उल्लंघन..
धारा 44 के तहत कंपनी जिम्मेदार ठहराई गई..
डी-1, एफएल-9, सीएस-1 सहित सभी प्रमुख लाइसेंस सस्पेंड..
आबकारी विभाग के अफसरों पर भी कार्रवाई..
आबकारी उपनिरीक्षक प्रीति गायकवाड सेवा से बर्खास्त..
अवैध शराब नेटवर्क पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई..
