नवभारत प्रेस की 2.36 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क:सतना-सीहोर में ED का एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को मेसर्स नवभारत प्रेस (भोपाल) की सतना व सीहोर स्थित 2.36 करोड़ कीमत की 10 प्रॉपर्टी कुर्क की हैं। ईडी ने 30 मार्च 2024 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) 2002 के तहत नवभारत प्रेस के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसके बाद यह कार्रवाई की गई है।

जांच में खुलासा हुआ कि मेसर्स नवभारत प्रेस (भोपाल) प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर सुमित माहेश्वरी व अन्य ने साल 2004 में प्रेस के आधुनिकीकरण और मशीनों की खरीदी के लिए भोपाल में गौतम नगर स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 15.67 करोड़ लोन लिया था। इस राशि को ग्रुप की दूसरी कंपनियों और कर्मचारियों के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, जो सुमित माहेश्वरी (संदीप माहेश्वरी के भाई) के मालिकाना हक वाली कंपनियां थीं। इन कंपनियों में ENBEE ग्रुप भी शामिल है।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र से मिले लोन का उपयोग विभिन्न कॉर्पोरेट देनदारियों और व्यक्तिगत लोन को क्लियर करने में किया गया। ईडी की ओर से गुरुवार को जारी प्रेस नोट में लिखा है कि मेसर्स नवभारत प्रेस (प्राइवेट लिमिटेड) ने लोन अमाउंट को दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर बैंक से धोखाधड़ी की। इसके चलते, नवभारत प्रेस को दिया गया 15.67 करोड़ रुपए का लोन एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग असेट्स) हो गया।

सतना-सीहोर स्थित 10 प्रॉपर्टी कुर्क
ईडी ने रिपोर्ट में बताया है कि मेसर्स नवभारत प्रेस (भोपाल) प्राइवेट लिमिटेड की सतना और सीहोर स्थित 10 संपत्तियों को कुर्क किया गया है। ग्रुप की संबंधित संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किए जाने का आदेश ईडी ने पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत 30 मार्च 2024 को जारी किया था।

 

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